उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)
उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना – कोविड के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गयी हो, ऐसे बच्चों को 4,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है|
इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने का प्रावधान भी रखा गया है |
इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है एवं प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु ₹1,01,000/- (एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करायेगी।
उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है |
अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहें हों या नीट जेईई क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार /पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को 2500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है|